जी.आई - आई.पी.आर
 
उत्पादों के भौगोलिक संकेतों को औद्योगिक संपत्ति के उस पहलू के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भौगोलिक संकेत को देश या किसी जगह या उस उत्पाद की उत्पत्ति के स्थान या जगह के रूप में स्थित स्थान के संदर्भ में दर्शाता है। आमतौर पर, इस प्रकार के नाम से गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन दिया जाता है जो कि निर्धारित भौगोलिक इलाके, क्षेत्र या देश में अपने मूल के तथ्य के कारण अनिवार्य रूप से सहायक है। औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के अंतर्गत भौगोलिक संकेतों को आई.पी.आर के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। इन्हें बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलू (ट्रिप्स) समझौते के लेख 22 से 24 के अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि जी.ए.टी.टी वार्ता के उरुग्वे दौर के समापन समझौते का हिस्सा था।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) के सदस्य के रूप में भारत द्वारा उत्पादों के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 को 15 सितंबर 2003 से लागू किया गया है।


  1. जी.आई (भौगोलिक संकेतक) के रूप में पंजीकृत खाद्य एवं कृषि उत्पाद

  2. जी.आई आवेदनों का राज्यवार पंजीकरण विवरण

    व्यापार सूचना