यूरोपीय आयोग का एमआरएल संशोधन दिनांक 1.3.2008 जो दिनांक 1.09.2008 से प्रभावी हुआ

यूरोपीय संघ अधिनियम संख्या. 149/2008 दिनांक 29 जनवरी 2008 (1 मार्च 2008 की यूरोपीय संघ के कार्यालयलीन पत्रिका में 1 मार्च 2008 को प्रकाशित)। इस अधिनियम के द्वारा अनुबंध ई में दिए गए उत्पादों के अधिकतम अवशिष्ट स्तर को अनुबंध ईई, ईईई एवं ईV के द्वारा नियत किया गया है और यूरोपीय संसद एवं परिषद् के अधिनियम (यूरोपीय संघ) सं. 396/ 2005 को संशोधित किया गया।

निर्देश संख्या. 86/362/ईईसी, 86/363/ईईसी एवं 90/642/ईईसी तत्संबंधी संशोधनों के अंतर्गत पूर्व पारिभाषित एमआरएल इस अधिनियम के अनुबंध ईई के द्वारा नियत किया गया है।

निर्देश संख्या. 86/362/ईईसी, 86/363/ईईसी और 90/642/ईईसी के अंतर्गत जिन उत्पादों/पदार्थों के लिए कोई एमआरएल उपलब्ध नहीं हैं इस अधिनियम के अनुबंध ईईई के द्वारा अस्थायी एमआरएल नियत किए गए है।

अनुबंध ईV, उन पौध संरक्षण उत्पादों के सक्रिय पदार्थों की सूची उपलब्ध करता है जिनके लिए एमआरएल की आवश्यकता नहीं है।

मसाले, कॉफी बीन्स, शहद आदि उत्पाद जिनके लिए पहले से राष्ट्रीय एमआरएल लागू किए गए हैं उनका सामंजस्य किया गया है और इस अधिनियम में इसका उल्लेख है।

इस प्रकार, यह एक विस्तृत और व्यापक अधिनियम है जिसमें उत्पाद समूह स्तर पर लागू विभिन्न कीटनाशक अवशिष्टों के एमआरएल को शामिल किया गया है।

यह अधिनियम 1 सितंबर 2008 को लागू होगा। दिनांक 1 सितंबर 2008 से पूर्व इससे पहले उपलब्ध एमआरएल की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस प्रकार से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए तैयार रहें। अधिनियम की एक प्रतिलिपि संलग्न की गई है।
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