एपीडा अधिनियम / संशोधन
क्र.सं.
ब्योरे
प्रकाशन (तिथि)
1.
एपीडा अधिनियम 1985 (No.2 of 1986) 09.01.1986
2.
एपीडा अधिनियम 1985 (No.2 of 1986) S.O.No.183(E) - (संशोधन - 1)

"काजू पर छूट" के संबंध में

15.02.1988
3.
एपीडा अधिनियम 1985 (No.2 of 1986) S.O.739(E) - (संशोधन - 2)
चावल के निर्यात प्रचार के संबंध में - क्र.सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित उत्पाद को एपीडा अधिनियम में अनुसूची में जोड़ा जाए :

"15. चावल"

30.10.1991
4.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O.748(E) - (संशोधन - 3)
अनाज और अनाज उत्पादों का प्रचार –एपीडा अधिनियम, 1985 की क्र.सं.9 की अनुसूची में अनाजों को जोड़ा जाए। निम्नलिखित उत्पाद को बदला जाए, यथाः

"9. अनाज और अनाज उत्पाद "
तथा क्र.सं.”15” और उससे संबंधित प्रविष्टि को छोड़ दिया जाए |

28.03.2008
5.
एपीडा 1985 No.23 अधिनियम {(संशोधन - 4) - (No.20 of 2009 .)}
निम्नलिखित अनुसूची को जोड़ा जाए, यथा :

"बासमती चावल"
06.03.2009
6.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 771 (E) (संशोधन- 5)
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 15 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः

“16. लवणजल में हरी मिर्च”
16.10.1992
7.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 2100 (E) (संशोधन - 6)
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 14 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः

“15. तेल रहित चावल भूसी”
05.05.2022
8.
एपीडा अधिनियम 1985 S.O. 3515 (E) (संशोधन - 7)
अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्र. सं. 16 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएः

“17. काजू तथा उसके उत्पाद”
29.07.2022