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अवसंरचना विकास योजना के घटक :

उप घटक

सहायता का स्वरुप

भाग – 1

क.) एपीडा या अन्य सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसी द्वारा सार्वजनिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना

एपीडा के लिए 90% अनुदान एवं अन्य सरकारी अथवा सार्वजनिक सेक्टर एजेंसी को संपत्ति के अलावा 10% सहायता अनुदान। परियोजना लागत की गणना और भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता, भूमि के क्रय हेतु उपलब्ध नहीं होगी।

ख.) पीपीपी प्रणाली में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुविधा की स्थापना के लिए

परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं

भाग - 2

क.)पशु उत्पादों बागवानी और पुष्पकृषि क्षेत्र के लिए विशेष परिवहन इकाइयों के क्रय हेतु सहायता।

कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी  है

 

ख.) एपीडा के सभी अनुसूचित उत्पादों के लिए निम्न प्रकार से सहायता:

 

1.      मध्यवर्ती भंडारण के लिए शेड की स्थापना और उत्पाद का ग्रेडिंग / भंडारण / सफाई कार्य

उपकरण की कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए  प्रति हिताधिकारी  है

 

2.क.) छँटाई, ग्रेडिंग,  धुलाई, वैक्सिंग, परिपक्वता, पैकेजिंग और पैलेटाईज़ेशन जैसे यंत्रीकृत हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना

उपकरण की कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए  प्रति हिताधिकारी  है

 

2.ख.) भण्डारण हेतु पूर्व शीतलन सुविधाओं एवं उपयुक्त सम्भलाई प्रणाली सहित दोनों कोल्ड स्टोरेज की संस्थापना

उपकरण की कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए  प्रति हिताधिकारी  है

 

2.ग.) फ्यूमिगेशन, एक्स-रे स्क्रीनिंग और अन्य स्क्रीनिंग / पता लगाने के उपकरण, होट वाटर डिप उपचार, वॉटर सॉफ्टनिंग प्लांट जैसी सुविधाओं को उपचार के लिए उपलब्ध कराना

उपकरण की कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए  प्रति हिताधिकारी  है

 

2.घ.) एकीकृत पोस्ट हार्वेस्ट-हैंडलिंग प्रणाली की स्थापना (पैक हाउस के साथ उपरोक्त कोई भी दो या अधिक सुविधाएं (2.क और 2.ग में उल्लिखित)

कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपए  प्रति हिताधिकारी  है।

3. (एपीडा द्वारा निश्चित) केलों और अन्य अनाज के लिए केबल कारों की स्थापना (बागान के न्यूनतम 50 हेक्टेयर को कवर करते हुए)

कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपए  प्रति हिताधिकारी  है।

4. भाप उष्मा उपचार, इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रसंस्करण या विकिरण सुविधाओं की स्थापना

कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी  है।

5. प्रदूषण नियंत्रण, प्रवाह उपचार आदि पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली की स्थापना हेतु सहायता

कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी  है।

भाग – 3

ताजा एवं प्रसंस्कृत बागवानी उत्पादों के सहायता हेतु उच्च आर्द्रता (सापेक्ष आर्द्रता 95% से अधिक) कोल्ड स्टोरेज डीप फ्रीजर, नियंत्रित वातावरण (सीए) या संशोधित वातावरण (एमए) भंडारण आदि जैसी विशेष भंडारण सुविधाओं की स्थापना

कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी  है।

नोट : अवसंरचना विकास योजना के भाग 2 बी के अंतर्गत योजना की अवधि में प्रति इकाई पर अधिकतम प्राप्ति 75 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।