गुणवत्ता विकास
उप घटक सहायता का स्वरुप

क.) गुणवत्ता और गुणवत्ता नियंत्रण प्रोत्साहन

उप घटक – 1

 

गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों को स्थापित करने हेतु सहायता

कुल लागत का 50% जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी  है।

उप घटक – 2

 

गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन और परामर्श, गुणवत्ता सुधार और प्रमाण पत्र सहित आईएसओ श्रृंखला, एचएसीसीपी, बीआरसी, गैप इत्यादि जैसे गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों को कार्यान्वित करने हेतु सहायता।

कुल लागत का 50% जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है।

उप घटक – 3

 

निर्यात परीक्षण के लिए गुणवत्ता आश्वासन नियम-पुस्तिका, दिशा निर्देशों, दस्तावेजों, मानकों का प्रबंधन, प्रयोगशालाओं का उन्नयन और स्वीकृति, निर्यातकों को प्रीमियम गुणवत्ता निर्यातकों के रूप में प्रमाणित करना आदि कीटनाशक प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों जैसे मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित गतिविधियां

एपीडा के लिए 100%

उप घटक – 4

 

निर्यात के परीक्षण के लिए एपीडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का उन्नयन

1. निजी प्रयोगशालाओं के लिए 50% का लागत;

2. राज्य सरकार / विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला हेतु 75%; और

3. केंद्र सरकार की प्रयोगशाला हेतु 100% ;

उपरोक्त सहायता की अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है

उप घटक – 5

 

सभी फलों और सब्जियों, प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों, अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ,  पुष्पकृषि , पशु उत्पाद, अनाज सहित कृषि उत्पाद / उत्पादों में पानी की जांच, मिट्टी, कीटनाशक के अवशेष, पशु चिकित्सा की दवाएं, हार्मोन्स, विषैले तत्व, भारी धातु के संदूषित पदार्थ

उस विषय में एपीडा द्वारा प्रस्तावित अवशिष्ट मॉनिटरिंग गतिविधियों के लिए 50%  जिसकी अधिकतम सीमा 5000/-  रुपए प्रति सैम्पल है (एपीडा के साथ पूर्व समझौते से तय कीमत)।

उप घटक – 6

 

ट्रेसेबिल्टी हेतु वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए समर्थन

क.) वैश्विक कंपनी उपसर्ग संख्या हेतु पंजीकरण (जीसीपी)

कुल लागत का 25% जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है।

ख.) इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कोड (ईपीसी / आरएफआईडी) हेतु पंजीकरण

1 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी जिसकी अधिकतम सीमा लागत शुल्क का 25%

ग.)  किसान समूहों के लिए जीएलएन हेतु पंजीकरण / (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली) आईसीएस

निर्यातक विषय द्वारा खर्च किए गए कुल लागत का 25% जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए प्रति आईसीएस है। (आईसीएस जैविक कृषि के प्रमाणीकरण हेतु 500 किसानों का एक समूह है)।

घ.)  खेत स्तर परिधीय निर्देशांक अभिग्रहण करने के लिए उपकरणों का क्रय (हाथ से उपयोग करने वाले उपकरण)

निर्यातक / प्रमाणीकरण निकाय / प्रयोगशाला द्वारा उपकरणों पर खर्च किए गए व्यय का 25% जिसकी अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए हैं

उप घटक – 7

 

एपीडा या किसी भी अन्य सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसी द्वारा प्रयोगशालाओं की स्थापना / उन्नयन / विस्तारण

100% सहायता अनुदान

ख.) क्षमता निर्माण और संगठन प्रबंधन

उप घटक – 1

 

क.) भारत और विदेशों में तत्काल प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल के उन्नयन के लिए सहायता

1.एपीडा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए लागत के 100% का अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए प्रति प्रतिनिधि है। ये प्रतिनिधि है। ये प्रतिनिधि विभिन्न संगठनों जैसे निर्यातकों, एपीडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, प्रत्यायन निकायों एवं राज्य सरकार की एजेंसियों से हो (एक ही संगठन में तीन से ज़्यादा प्रतिनिधि न हों)

 

2. निर्यातोंन्मुख उत्पादन हेतु चुने हुए कलस्टरों में से 100% सहायता अनुदान।

ख.) निर्यात को विकसित करने के लिए भारत में निर्यातकों के कार्मिकों के तकनीकी कौशल को उन्नत करने हेतु सहायता

मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय प्रशिक्षण प्रति कर्मी प्रति 20,000 रुपए। (प्रति वर्ष एक संगठन से 5 अधिक कार्मिकों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं होगी) सहायता प्रति कर्मचारी के लिए प्रति दिन 50,000 रुपए औसत लागत तक सीमित होगी।

 

एपीडा के प्रतिनिधियों के लिए 100%

उप-घटक - 2

 

सूचना साहित्य को सम्मुख लाने हेतु देश के भीतर स्टडी टूर सहित संगोष्ठी और सामूहिक गतिविधियों के लिए सहायता

कुल लागत का 50% जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए राष्ट्रीय संगोष्ठी और 2 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी

उप-घटक - 3

 

क.) एपीडा द्वारा आयोजित संगोष्ठियां

100%

ख.) एपीडा द्वारा प्रायोजित संगोष्ठियां

कुल लागत का 50% जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है।

उप-घटक - 4

 

एपीडा और निर्यातकों के सहयोग द्वारा प्रायोजित या आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्टडी टूर हेतु सहायता कार्यक्रम

एपीडा प्रायोजित गतिविधियों के लिए 100%  का सहायता अनुदान

उप-घटक - 5

 

प्रासंगिक अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए निर्यात में वृद्धि हेतु सहायता

एपीडा द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से 100% । सहकारी / निजी क्षेत्र में निर्यातकों संघों के लिए सहायता के संदर्भ में कुल लागत का 50% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है।